जिसमें जेएससीए के तत्कालीन अध्यक्ष अमिताभ चौधरी, तत्कालीन सेक्रेटरी राजेश वर्मा, कोषाध्यक्ष गोविंदो मुखर्जी और जेएससीए के आजीवन सदस्य रंजीत कुमार सिंह के खिलाफ झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के विस्तार और विकास के लिए दिए गए 196.23 करोड रुपए का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है. उज्जवल दास का आरोप है कि खर्च के जो दस्तावेज प्रस्तुत भी किये गये वे जांच में फर्जी पाये गये. इस मामले में दो गवाहों जेएससीए के आजीवन सदस्य व पूर्व सेक्रेटरी सुनील कुमार सिंह और शेषनाथ पाठक की गवाही हुई. सोमवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रथमदृष्टया आरोपों को सुनवाई के योग्य मानते हुये अदालत ने आरोपियों के खिलाफ संज्ञान के साथ सम्मन जारी किया है. भादवि की धारा 467/468/ 471 और 120 बी के तहत संज्ञान लिया है।
Tuesday, October 19, 2021
धोखाधड़ी के मामले में जेएससीए के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी समेत चार आरोपियों के खिलाफ सीजेएम की अदालत ने संज्ञान लिया, 11 नवम्बर के पहले कोर्ट में हाजिर होने के आदेश
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