गली-मोहल्लों में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध
झारखंड के शहरी इलाकों में दिवाली पर गली-मोहल्लों में पटाखों की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है. इसकी दुकानें लगाने के लिए शहरों में खुली जगहों परकलस्टर बनाये जा रहे हैं. रिटेल विक्रेता उन्हीं कलस्टरों में दुकान लगा सकेंगे. राजधानी रांची में चार से पांच कलस्टर बनाये गये हैं. इनके अलावा पटाखा बिक्री के लिए प्रशासन ने कुछ शर्तें भी निर्धारित की है. सभी विक्रेताओं को इसका पालन करना होगा. पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस भी लेना होगा।
छठ के दिन सुबह 6 से 8 बजे, गुरुपर्व पर रात 8 से 10 बजे तक के लिए परमिशन दी गई है. क्रिसमस और न्यू ईयर पर 31 दिसंबर की रात 11 बजकर 55 मिनट से 12.30 तक पटाखों की अनुमति दी जायेगी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव यतींद्र कुमार दास द्वारा जारी निर्देश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश का हवाला दिया गया है. इसमें कहा गया है कि झारखंड के उन शहरों में जहां एयर क्वालिटी का लेवल अच्छा है, वहां निर्धारित समय पर ही पटाखे जलाये जा सकेंगे।
पटाखों की बिक्री को लेकर भी निर्देश जारी किया गया है. इसके अनुसार राज्य में 125 डेसिबल से कम क्षमता वाले पटाखों की ही बिक्री की जा सकेगी. इन निर्देशों का उल्लंघन करनेवालों पर आईपीसी की धारा 188 और वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी. इसे लेकर राज्य के सभी जिलों के डीसी को भी चिट्ठी लिखी गई है।
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