नक्सली वारदात की टोह में लगे पी0एल0एफ0आई 0 उग्रवादी संगठन के साहू दस्ता , जो सीमावर्ती राज्य छत्तीसगढ़ के जशपुर जिलान्तर्गत कई थाना क्षेत्रों सहित चाईबासा जिला के कई थाना क्षेत्रों में सक्रीय रहा है , के दो सक्रीय सदस्यों को हथियार एवं कारतूस के साथ सिमडेगा जिला पुलिस टीम ने गिरदा ओ0पी0क्षेत्र से धर - दबोचा :
गुप्त रूप से मिली सूचना पर कि पी0एल0एफ0 आई0 उग्रवादी संगठन के साहू , दस्ता के कुछ सक्रीय सदस्य हथियार बन्द होकर गिरदा ओ0पी0 के घने जंगलों एवं पहाड़ी क्षेत्रों में नये लड़कों की भर्ती कर संगठन के विस्तार एवं घटना कारित करने के उद्देश्य से रायकेरा पतराटोली में एकत्रित हुये हैं । इसके सत्यापन एवं आवश्यक कारगर पुलिसिया कार्रवाई के लिए अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सिमडेगा तथा पुलिस निरीक्षक( बानो अंचल)के मार्गदर्शन में ओ0 पी0 प्रभारी ( गिरदा ओ0 पी0) के नेतृत्त्व में अन्य अधीनस्थ अधिकारियों सहित सैट एवं जिला बल के साथ रायकेरा, पतराटोली की घेराबन्दी कर कारगर छापामारी की गयी तो पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास कर रहे पी 0एल0एफ0आई0 संगठन के साहू दस्ता के दो सक्रीय सदस्य क्रमशः ( 1 ) रिकू साहू उर्फ बाबू ( उम्र करीब 21 वर्ष ) एवं ( 2 ) विनोद पाईक उर्फ पंडित ( उम्र करीब 20 वर्ष ) को एक अवैध देशी लोडेड पिस्तौल , दो ( 02 ) जिन्दा कारतूस , एक पल्सर मोटरसाईकिल , दो मोबाइल सेट सहित नक्सली पम्फलेट एवं अन्य संदिग्ध / आपत्तिजनक सामानों के साथ पुलिस टीम ने धर - दबोचा।
इस आलोक में बानो ( गिरदा ओ0पी0 ) थाना काण्ड संख्या-41 / 2021, दिनांक -28.07.2021 , धारा -25(1 - बी 0 ) ए 0 / 26 / 35 आर्स ऐक्ट एवं 17 सी0एल0 ए0ऐक्ट अंकित किया गया है । पुलिस टीम के सार्थक प्रयास एवं कारगर पुलिसिया कार्रवाई से मिली उपलिब्ध के लिए गिरदा पुलिस टीम के सदस्यों को अलग से विशेष रूप से पुलिस कप्तान के स्तर से पुरस्कृत किया जाएगा । *गिरफ्तार उग्रवादी रिंकू साहु उर्फ बाबू ( उम्र करीब 21 वर्ष ) , पिता - दुर्योधन साहू , सा o + थाना - आनन्दपुर , जिला - पश्चिमी सिंहभूम ( चाईबासा ) का अपराधिक इतिहास :* ( 1 ) आनन्दपुर थाना काण्ड संख्या -21 / 2017 , दिनांक -23.11.2017 , धारा -147 / 148 / 149 / 353 / 307 / 120 बी 0 भा 0 द 0 वि 0 एवं धारा -25 ( 1 - बी 0 ) ए 0 / 26 / 35 आर्स ऐक्ट एवं 17 सी ० एल ० ए ० ऐक्ट ( 2 ) आनन्दपुर थाना काण्ड संख्या -16 / 2020 , दिनांक -09.03.2020 , धारा -323 / 341 / 353 / 332 / 506 / 34 भा 0 द 0 वि 0 एवं धारा -25 ( 1 - बी ० ) ए 0 / 35 आर्स ऐक्ट एवं लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम , 1984
( 3 ) आनन्दपुर थाना काण्ड संख्या -13 / 2016 , दिनांक -05.09.2016 , धारा -25 ( 1 - बी 0 ) ए 0 / 26 / 35 आर्स ऐक्ट एवं 17 सी 0एल0ए0ऐक्ट ( 4 ) बानो ( गिरदा ओ0पी0) थाना काण्ड संख्या -67 / 20 20,दिनांक-15.11.2020 धारा -302 / 120 बी भा0 द0 वि0 एवं धारा -27 आर्क्स ऐक्ट
*गिरफ्तार उग्रवादी विनोद पाईक उर्फ पंडित ( उम्र करीब 20 वर्ष ) , पिता - स्व 0चैतु पाईक , सा 0 - कुदाहासदा थाना - आनन्दपुर , जिला - पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) का अपराधिक इतिहास:* ( 1 ) आनन्दपुर थाना काण्ड संख्या -21 / 2017 . दिनांक -23.11.2017 . धारा -147 / 148 / 149 / 353 / 307 / 120 बी 0 भा 0 द 0 वि 0 एवं धारा -25 ( 1 - बी ० ) ए 0 / 26 / 35 आर्स ऐक्ट एवं 17 सी ० एल ० ए ० ऐक्ट ( 2 ) बानो ( गिरदा ओ 0 पी 0 ) थाना काण्ड संख्या -67 / 2020 , दिनांक -15.11.2020 , धारा -302 / 120 बी भा 0 द 0 वि 0 एवं धारा -27 आर्म्स ऐक्ट ।
*गिरफ्तार रिंकू साहु उर्फ बाबू के पास से बरामद सामान :*
( 1 ) पिठू ( नीले रंग का ) जिसके अन्दर पी ० एल ० एफ 0 आई 0 का दो ( 02 ) पर्चा ( 2 ) एक अवैध देशी लोडेड पिस्तौल ( 3 ) आईटेल कम्पनी का की - पैड मोबाईल फोन ( 4 ) काला रंग का पल्सर मोटरसाईकिल रजिस्ट्रेशन नम्बर ( JH - 05 - AH - 1145 ) गिरफ्तार विनोद पाईक उर्फ पंडित के पास से बरामद सामान : ( 1 ) दो - चक्र जिन्दा गोली ( 2 ) आईटेल कम्पनी का
की-पैड मोबाईल फोन ।
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