Wednesday, August 4, 2021

धोखाधड़ी के अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज



मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में जेल में बंद अभियुक्त श्याम लाल यादव उर्फ मिट्ठू यादव सोनारी नर्स क्वार्टर निवासी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है. उनके खिलाफ नर्स क्वार्टर के पास के एक ही मकान को तीन-चार लोगों को बेचने व तीन लाख रुपये की ठगी करने का आरोप है. यह मामला धातकीडीह निवासी अब्दुल मन्नान के द्वारा 25 फरवरी 21 को एक शिकायत वाद दाखिल कराया गया था. मिट्ठू यादव के खिलाफ आरोप था कि नर्स क्वार्टर मकान नंबर 275 बी ब्लॉक को बिक्री हेतु ₹3 लाख रुपया अब्दुल मन्ना से ले लिए थे. लेकिन वह घर पूर्व से ही मिठ्‌ठू द्वारा तीन चार व्यक्ति को बेच दिया गया था. जिनमें भगवान शर्मा, सोमवारी देवी, जानकी देवी प्रेम एवं अन्य लोग शामिल हैं. यह मामला कोर्ट के आदेश से शिकायतवाद के आधार पर कोर्ट के आदेश से बिष्टुपुर थाना में दर्ज किया गया था. बिष्टुपुर थाना ने इस मामले में मिट्ठू यादव किया था. मिट्ठू यादव को सोनारी पुलिस में 27 मई को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.

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