चर्चित ट्रांसपोर्टर उपेन्द्र सिंह हत्याकांड से जुड़े आर्म्स एक्ट के मामले में अखिलेश सिंह गैंग से जुड़े दोनों शूटरों सोनू सिंह उर्फ बिक्की व विनोद सिंह उर्फ मोगली को अदालत ने मंगलवार को तीन-तीन वर्ष की कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. मामले की सुनवाई के उपरांत प्रथम श्रेणी की न्यायिक दंडाधिकारी एंजलिना जॉन ने अपना फैसला सुनाया. इस पूरे प्रकरण में मामले की सुनवाई से सजा दिलाने तक अखिलेश सिंह व उसके गुर्गो के मामले के लिये सरकारी पक्ष रखने के लिये नियुक्त किये गये स्पेशल पीपी जयप्रकाश की अहम भूमिका रही है।उनके प्रभार सम्भालते ही अखिलेश सिंह व उसके गुर्गो के मामलों के निष्पादन में तेजी आयी है. बातौर स्पेशल पीपी उन्होंने पिछले सप्ताह ही प्रभार सम्भाला है. अदालत ने आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-B), 26 Arms Act के तहत सोनू सिंह उर्फ बिक्की व विनोद सिंह उर्फ मोगली को सजा सुनायी. उल्ले्खनीय है कि 30 नवम्बर 2016 को ट्रांसपोर्टर उपेन्द्र सिंह की कोर्ट के बार भवन में गोली मारकर हत्या कर गई थी. हत्या के बाद दोनों शूटरों मोगली व बिक्की को अधिवक्ताओं ने पकड़ लिया और उसे सीतारामडेरा पुलिस के हवाले कर दिया गया था।
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