दोस्तों नमस्कार
कोरोना के संक्रमण के दौर में मेरा आप सबों से निवेदन है कि आप अनावश्यक भीड़ में जाने से बचें। मास्क और सैनेटाइजर का प्रयोग करें स्वस्थ रहें मस्त रहें।
झारखंड सरकार ने राज्य भर में कुल 11 गुटखा और पान मसाला बनाने वाली कंपनियों पर एक साल के लिए रोक लगा दी है। राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त अरुण कुमार सिंह ने आदेश जारी करते हुए बताया कि झारखंड राज्य के अलग अलग जिलों से कुल 41 नमूनों को इकट्ठा कर 2019-2020 के दौरान जाँच की गई। जिसमें कुल 11 कम्पनियों के गुटखों और पान मसलों में मैग्नेशियम कार्बोनेट की मात्रा पाई गई, जो जानलेवा है। गुटका सेवन करने वाले लोग एक्यूट हाइपर मैग्नेसिया का शिकार होते है वही उनमें हार्ट अटैक की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम2006 की धारा 30 (2) (ए) के तहत कुल 11 कंपनियों के गुटखों और पान मसालों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर एक वर्ष के लिए पूर्ण रूप से रोक लगा दिया गया है।
झारखण्ड सरकार के इस आदेश का उल्लंघन करते हुए दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और भारतीय दंड संहिता 1980 के तहत सख़्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। गौरतलब हो कि कोरोना महामारी के दौरान राज्य में गुटखा और पान मसाला पर पिछले वर्ष से ही पाबंदी लगी हुई है।
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