Tuesday, November 16, 2021

आदिवासी जमीन पर कब्जा करने व विरोध करने पर जान मारने की धमकी की शिकायत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में कराई दर्ज


मौजा उलियान, थाना नं० 1158 खाता नं0 34 एवं 1908 के सर्वे खतियान के मुताबिक पुराना प्लॉट नं0 358, 359, 360 नया प्लॉट नं० 528, खाता नं० 1217. वार्ड नं० 2. की आदिवासी जमीन पर सोनारी मेन रोड, कागलनगर निवासी सुधीर सिन्हा द्वारा कब्जा कर लिया गया है. जमीन पर कब्जा हटाने को कहने पर सुधीर सिन्हा द्वारा जान से हाथ धोने की धमकी दी जाती है. इसकी लिखित शिकायत जमीन पर दावा करने वाले उलियान मधुसूदन पथ निवासी जम्बु सिंह सरदार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से सी गयी है. साथ ही शिकायत की कॉपी कमेटी के संयोजक स्टीफन मरांडी, झारखंड विधानसभा की विशेष जांच समिति और एसडीओ जमशेदपुर को भी भेजी गयी है और जांच कर न्याय दिलाने का अनुरोध किया गया है. अपने आवेदन में जम्बु सिंह सरदार ने बताया है कि जमीन का यह प्लॉट स्व० रतन भूमिज पिता स्व० लखन भूमिज, ग्राम उलियान, कदमा, भूमिज (आदिवासी) की है।
जो सी0एन0टी0 एक्ट 5वीं अनुसूची के अन्तर्गत आता है. भारतीय संविधान की धारा अनुच्छेद 244 एवं पेशा कानून के तहत आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण सरकार एवं निजी कम्पनी के लिये राज्यपाल के अनुमति, ग्राम सभा से पारित किये बिना जमीन हस्तानान्तरण, अवैध कब्जा, गैर कानूनी एवं असंवैधानिक है. वर्तमान में उपरोक्त जमीन का कानूनी वारिश स्व. रतन भूमिज का पौत्र जम्बु सिंह सरदार स्वंय ही है. जम्बु सिंह सरदार का आरोप है कि इस जमीन पर अवैध तरीके से सुधीर सिन्हा द्वारा कब्जा कर लिया गया है. कब्जा हटाने को कहने पर तरह-तरह की धमकी दी जा रही है और कहते है कि यह जमीन मेरा है. जम्बु सिंह सरदार का कहना है कि जमीन की अपने स्तर से जाँच पड़ताल कर सुधीर सिन्हा के अवैध कब्जे से मुक्त कराकर न्याय दिलाया जाये।

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