जो सी0एन0टी0 एक्ट 5वीं अनुसूची के अन्तर्गत आता है. भारतीय संविधान की धारा अनुच्छेद 244 एवं पेशा कानून के तहत आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण सरकार एवं निजी कम्पनी के लिये राज्यपाल के अनुमति, ग्राम सभा से पारित किये बिना जमीन हस्तानान्तरण, अवैध कब्जा, गैर कानूनी एवं असंवैधानिक है. वर्तमान में उपरोक्त जमीन का कानूनी वारिश स्व. रतन भूमिज का पौत्र जम्बु सिंह सरदार स्वंय ही है. जम्बु सिंह सरदार का आरोप है कि इस जमीन पर अवैध तरीके से सुधीर सिन्हा द्वारा कब्जा कर लिया गया है. कब्जा हटाने को कहने पर तरह-तरह की धमकी दी जा रही है और कहते है कि यह जमीन मेरा है. जम्बु सिंह सरदार का कहना है कि जमीन की अपने स्तर से जाँच पड़ताल कर सुधीर सिन्हा के अवैध कब्जे से मुक्त कराकर न्याय दिलाया जाये।
Tuesday, November 16, 2021
आदिवासी जमीन पर कब्जा करने व विरोध करने पर जान मारने की धमकी की शिकायत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में कराई दर्ज
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment