सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि राज्य आपदा राहत कोष से लोगों को मुआवजा उनके आवेदन जमा करने और मौत के कारण को कोविड-19 के रूप में पूरे तरह प्रमाणित हो जाने के 30 दिनों के अंदर उन्हें देने है।जजों के पीठ ने कहा, “कोई भी राज्य इस आधार पर अनुग्रह राशि से इनकार नहीं करेगा कि मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु के कारण का उल्लेख नहीं किया गया है कि ‘कोविड के कारण मृत्यु हुई है।”
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