Monday, October 4, 2021

कोविड से मृत्यु पर 30 दिनों के भीतर मिलेगा मुआवजा, प्रमाणपत्र में मृत्यु का कारण कोविड नहीं होने पर भी मिलेगा मुआवजा: सुप्रीम कोर्ट


सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कोई भी राज्य कोविड-19 से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को केंद्र सरकार द्वारा अनुशंसित 50,000 रुपये के मुआवजे से लोगों को इस आधार पर माना नहीं कर सकते कि उनके मृत्यु प्रमाणपत्र में मौत का कारण कोविड नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि राज्य आपदा राहत कोष से लोगों को मुआवजा उनके आवेदन जमा करने और मौत के कारण को कोविड-19 के रूप में पूरे तरह प्रमाणित हो जाने के 30 दिनों के अंदर उन्हें देने है।जजों के पीठ ने कहा, “कोई भी राज्य इस आधार पर अनुग्रह राशि से इनकार नहीं करेगा कि मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु के कारण का उल्लेख नहीं किया गया है कि ‘कोविड के कारण मृत्यु हुई है।”

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