शहर के चर्चित सहारा सिटी नाबालिक से सामूहिक बलात्कारकांड में कोर्ट द्वारा आरोपी बनाये गये डीएसपी अजय केरकेट्टा, अभिषेक कुमार व सोनू कुमार उर्फ सोनू नायक की अग्रिम जमानत की याचिका आज पोक्सो एक्ट मामले की विशेष अदालत एडीजे-5 सुभाष की अदालत ने खारिज कर दी है. मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने माना कि आरोपियों के खिलाफ सुनवाई के लिये प्रयाप्त सबुत हैं. उनका कोर्ट में सरेंडर किया जाना आवश्यक है. इस मामले में पिछले दिनों कोर्ट ने पीड़िता की अधिवक्ता की अर्जी पर सुनवाई के बाद 22 लोगों के खिलाफ संज्ञान लिया और सभी के खिलाफ सम्मन जारी किया गया था. ऐसी स्थिति में कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर कोर्ट वारंट भी जारी कर सकता था. इसलिये तीन आरोपियों ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी. सरकार की ओर से लोक अभियोजक राजेश कुमार शर्मा ने बहश की।
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