Saturday, July 31, 2021

एस सी/एसटी एक्ट मामले में दो आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज।


जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने अभियुक्त राजू प्रसाद एवं सरोज प्रसाद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. यह मामला कैलाशनगर सोनारी निवासी सूरज रजक ने बिरसानगर थाना में 21 मई को जानलेवा हमला एवं जातिसूचक गाली गलौज करने को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति प्रताड़ना अधिनियम के तहत अभियुक्त इकराम शाह, राजू प्रसाद एवं सरोज प्रसाद के विरुद्ध दर्ज कराया था. जिसमें बिरसा नगर पुलिस ने इकराम साह को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. इस मामले में बिरसानगर पुलिस ने इकराम साह के खिलाफ आरोपपत्र समर्पित किया था. इस मामले में नियमित जमानत याचिका माननीय न्यायालय ने मंजूर कर लिया. सूचक के अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने तीनों अभियुक्तों की जमानत दिये जाने का विरोध किया था।

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