Saturday, May 29, 2021

ऑक्सीजन कंसंट्रेटर केस में नवनीत कालरा को मिली जमानत


दोस्तों नमस्कार
कोरोना के संक्रमण के दौर में मेरा आप सबों से निवेदन है कि आप अनावश्यक भीड़ में जाने से बचें। मास्क और सैनेटाइजर का प्रयोग करें स्वस्थ रहें मस्त रहें।


कोरोना के दूसरे लहर के दौरान ऑक्सीजन, इंजेक्शन और दवाओं की किल्लत की वजह से कुछ लोगो ने आपदा को अवसर मान कर लूट मचा दी। 700 रुपए का इंजेक्शन 25000रु में बिका लोगों के अपने परिजनों की जान बचाने के लिए मजबूरी में खरीदा। वही हाल ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का भी रहा।लोग मजबूरी में दुगने से ज्यादा किमतों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस द्वारा कारोबारी नवनीत कालरा के तीन ठिकानों रेस्टोरेंट्स - खान चाचा, टाउन हॉल तथा नेगे एंड जू से कोविड-19 मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए गए थे। दिल्ली पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर न्यायलय के समक्ष पेश किया था।न्यायलय द्वारा नवनीत कालरा को 3 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।उधर आरोपी कालरा के वकील द्वारा दिल्ली साकेत कोर्ट में जमानत के लिए दी गई याचिका पर सुनवाई करते हुए।मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कथित जमाखोरी करने और उन्हें ऊंचे दामों पर बेचने के लिए 17 मई को गिरफ्तार किए गए आरोपी नवनीत कालरा की जमानत प्रदान कर दी। सवाल यह है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के जमाखोरी एवम् कालाबजारी करने का आरोपी को न्यायलय द्वारा क्या सजा मिलेगी यह तो भविष्य तय करेगा,लेकिन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के कारण जिन लोगो के परिजन की मौत हुई उनके हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा कैसे होगा।


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