बोकारो एडीजे IV योगेश कुमार सिंह की अदालत ने बलात्कार के आरोपी बर्नपुर स्टील प्लांट में कार्यरत अमित कुमार को 10 वर्ष की सश्रम कारावास और एक लाख का जुर्माना, एक लाख जुर्माना नहीं देने पर 2 वर्ष की सामान्य सजा का फैसला सुनाया गया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अमित कुमार सिंह वर्ष 2017 में लड़की से शादी करने का वादा कर अपने साथ वर्णपुर ले गया और उसके साथ संबंध बनाया।जब लड़की गर्भवती हो गई और अमित पर शादी करने का दबाव बनाने लगी तो वह शादी करने से इंकार कर दिया तब लड़की ने स्थानीय थाने में अमित कुमार सिंह पर बलात्कार करने का आरोप लगा कर मामला दर्ज करा दी।
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